सेब की फसल में बिमा हेतु आवेदन और क्लेम कैसे करे
एक सेठ अपनी सारी धन दौलत तिजोरी में रखकर आराम से सोता है और वहीँ दूसरी ओर एक किसान के बारें में सोचें, तो उसे अपनी दौलत खुले खेतों में छोड़ कर सोना पड़ता है | यदि उसकी इस खड़ी फसल पर प्रकृति अपना कहर बरपा ले, फिर तो किसान को दो वक़्त की रोटी तक के लाले पड़ जाएँ |
इसी समस्या से निजाद पाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गयी | आज हम इस योजना के बारे में जानेंगे कि बागवान भाई सेब फसल का बीमा कैसे करवाएं तथा नुकसान होने की स्थिति में कैसे क्लेम लिया जाए |
हिमाचल प्रदेश में फसल बीमा के लिए तीन कम्पनियों का चयन किया गया है | काँगड़ा और लाहौल स्पिति में ICICI Lombard ; मंडी, किन्नौर और सिरमौर के लिए IFFCO Tokiyo; चंबा, कुल्लू और शिमला जिला के लिए Agriculture Insurance Company का चयन किया है |
यह बीमा योजना उन बागवानों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने बैंक से कृषि लोन ले रखा है, अन्य बिना लोन लिए बागवान भी इसका लाभ ले सकते हैं | इस वर्ष सेब फसल में किया गया बीमा 21/12/2016 से 31/07/2017 तक वैध रहेगा |
आईये जानते हैं कि कौन-कौन से कारक इस बीमा योजना में शामिल किये गए हैं :
a. चिलिंग आवर
b. तापमान में उतार चढाव
c. वर्षा की आवश्यता
d. अत्यधिक वर्षा का होना
e. तेज़ हवा का चलना
इसके अतिरिक्त बागवान भाई ओला जैसी त्रास्दी को अतिरिक्त प्रीमियम दे कर कवर कर सकते हैं | ध्यान रहे यदि बागवान भाई ने ओला के लिए अतिरिक्त प्रीमियम नहीं दिया है तो उसे ओले से हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जायेगी |
सेब फसल बीमा हेतु आवेदन करने के लिए बागवान भाई 15 दिसंबर से पहले अपने क्षेत्र के नजदीकी उद्यान अधिकारी/बैंक/बीमा कंम्पनी से संपर्क कर सकते हैं | सेब के सन्दर्भ में 5-15 वर्ष तक की आयु के पौधों के लिए 20 रुपये और 15-40 वर्ष तक की आयु के लिए 40 रुपये प्रीमियम प्रति पौधा देय होगा | ओले के अतिरिक्त कवर करवाने हेतु यह प्रीमियम क्रमशः 6.5 रुपये और 13 रुपये अतिरिक्त देना होगा |
यदि ओला पड़ने की स्थिति में फसल को कोई नुकसान होता है तो बागवान को सबसे पहले दूरभाष, फैक्स या ईमेल द्वारा नुकसान के 48 घंटे के अन्दर बीमा कंपनी तथा नजदीकी उद्यान विभाग के अधिकारी को सूचित करना पड़ेगा | ओले द्वारा हुए नुकसान का आकलन बीमा कंम्पनी, उद्यान विभाग के अधिकारी, उस पंचायत के पटवारी और प्रधान सभी संयुक्त रूप से करते हैं |
बागवानों को क्लेम के रूप में मिलने वाली राशि 5-15 वर्ष तक की आयु के सेब के पौधों के लिए 400 रूपए और 15-40 वर्ष तक की आयु के लिए 800 रुपये प्रति पौधा है | यदि बागवान भाईओं ने ओले के भी कवर लिया है तो यह राशि क्रमशः 530 रूपए और 1060 रुपये रहेगी |
आवेदन अथवा क्लेम करने हेतु कंपनियों के संपर्क इस प्रकार से हैं :
a. Agriculture Insurance Co. of India Ltd. 1800-103-0061, 0172-2701420, 0172-2701422, 94631-81911
b. IFFCO-Tokyo Gen. Insurance Co. Ltd. 1800-103-5499, 94189-32684, 98161-67007, 88949-06999, 98151-44548
c. ICICI Lombard 0172-4972685, 99150-18434.



